राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
National Family Benefit Scheme (राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना)प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को उनके मुखिया की मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह लेख योजना की संपूर्ण जानकारी, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया के साथ प्रस्तुत है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जनवरी 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीब और असहाय परिवारों को राहत देना है। परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य (18 से 60 वर्ष) की मृत्यु हो जाने पर राज्य सरकार की ओर से एकमुश्त ₹30,000 की सहायता राशि उसके आश्रितों को प्रदान की जाती है। यह लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के परिवारों को मिलता है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं।

पात्रता एवं आवश्यकताएँ
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परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में ₹56,460 और ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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मृतक सदस्य परिवार का मुख्य कमाने वाला होना चाहिए, जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
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आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
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लाभ केवल गरीबी रेखा के नीचे (BPL) परिवारों को मिलता है।
योजना का लाभ एवं प्रक्रिया
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₹30,000 की अनुदान राशि सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भेजी जाती है।
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आवेदन के 75 दिनों के भीतर सहायता मिलने की व्यवस्था है, जिससे लाभार्थी को कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ते।
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आपातकालीन स्थिति में डीएम की अनुमति से तुरंत सहायता दी जाती है।

आवेदन कैसे करें?
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आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल https://nfbs.upsdc.gov.in/ के माध्यम से किया जाता है।
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जन सेवा केंद्र / CSC से आवेदन किया जा सकता है; आवेदन पत्र भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
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आवेदन का प्रिंट आउट सात दिनों के भीतर सम्बंधित उपजिलाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है।
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आवेदन में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेज जरूरी हैं।
आवश्यक दस्तावेज
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मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
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राशन कार्ड/BPL कार्ड
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आधार कार्ड, बैंक पासबुक
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निवास प्रमाण पत्र
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आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय दर्शाने हेतु)
योजना का उद्देश्य और लाभ
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गरीब परिवारों को आपातकाल में आर्थिक संबल देना
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बच्चों की शिक्षा, परिवार की सहायता के लिए तत्काल राशि उपलब्ध कराना
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सरकार का प्रयास है कि पात्र परिवारों को 75 दिनों के भीतर लाभ मिले
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बीते वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश में 1,08,883 परिवारों को ₹326.64 करोड़ सहायता दी गई।
योजना की पारदर्शिता और समय सीमा
पोर्टल के माध्यम से आवेदन से लेकर राशि भुगतान तक पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन हो गई है. समय सीमा का सख्त पालन और जिला समिति के स्तर पर मंजूरी की सुविधा होने से देरी नहीं होती।

आवेदन प्रक्रिया का विस्तार और लिंक
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सबसे पहले, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाएं।
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“नया पंजीकरण” (New Registration) विकल्प पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी जैसे—जनपद, निवासी, तहसील, ग्राम, आवेदक का नाम, मृतक का नाम और आधार नंबर आदि दर्ज करें।
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मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करें।
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आधार वेरीफिकेशन आवश्यक है; फॉर्म के डिटेल्स आधार से मिलान करके ही भरें, वरना पंजीकरण पूरा नहीं होगा।
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अब सभी जरूरी दस्तावेज जैसे—मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, BPL कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो आदि अपलोड करें।
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“सबमिट” बटन पर क्लिक करते ही आवेदन जमा हो जाएगा और एक पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिसकी मदद से आवेदन की स्थिति भी वेबसाइट पर देख सकते हैं।
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आवेदन का प्रिंट लेकर सात दिनों के भीतर सम्बंधित उपजिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना जरूरी है।
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लाभ की राशि (₹30,000) सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है।
निष्कर्ष
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों को राहत पहुँचाना और अचानक हुए नुकसान में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, स्पष्ट पात्रता और शेष दस्तावेजों के साथ, योजना पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित करती है|
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